पलवल, विनोद वैष्णव। जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक एस.डी.आर्य ने बताया कि हरियाणा सरकार ने राज्य में लघु स्तर पर मोची का कार्य कर रहे उद्यमियों के लिये व्यावसायिक बैंकों के माध्यम से डीआरआई योजना (विभेदक ब्याज दर) पर सालाना 04 प्रतिशत ब्याज दर से ऋण दिलाने का निर्णय किया है। इस योजना के अंतर्गत ऋण की पात्रता के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पारिवारिक आय की सीमा 18 हजार एवं शहरी क्षेत्रों में 24 हजार रखी गई है। उन्होंने बताया कि इस ऋण योजना में कोई अनुदान देय नही है। इसके अतिरिक्त इस ऋण में मार्जिन राशि व सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है। ऋण जारी करने के लिए इस कार्यालय से सभी व्यावसायिक बैंकों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इसके लिए सभी पात्र उद्यमी अपने खाते से संबंधित बैंक में संपर्क करके योजना का लाभ उठा सकते हैं तथा इस विषय में अधिक जानकारी के लिए जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक कार्यालय से संपर्क कर सकते है।
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