( विनोद वैष्णव )।पुलिस आयुक्त महोदय ने आरोपीयांे की धर पकड के लिए का्रईम ब्रांच डी.एल.एफ को निर्देष दिये गये थे जिसके फलस्वरुप क्राईम ब्रांच प्रभारी के नेतृृत्व में कार्य करते हुए की टीम के एस.आई यादराम और उनकी टीम ने दो आरोपीयांे गिरफतार करने में कामयाबी हासिल की।
आरोपीयांे का विवरणः-
1. पप्पु दास पुत्र राम सुंदर निवासी गांव जगती कुरनी जिला मुजफफरपुर बिहार।
2. राजु दास पुत्र भरोसेदास निवासी भुनासपती थाना सैनी सेहदपुर जिला सीतामण्डी बिहार।
आपको बताते चले कि दिनांक 13 फरवरी 2018 को रोहित पुत्र ललन सिंह निवासी गांव हंेमंतपुर थाना गर्वा जिला छपरा सारन बिहार हाल पता गली न0 2284, ईस्माइलपुर फरीदाबाद की षिकायत पर थाना सराय फरीदाबाद में अभियोग न0 143/18 धारा 302,34 आई.पी.सी. के अधीन मुकदमा दर्ज किया गया था।षिकायतकर्ता ने बतलाया कि मेरे गांव के पास कसीना का निवासी निरंजन राम पुत्र फुलचंद राम हमारे साथ किराऐ के मकान मेें रहता है और राज मिस्त्री का कार्य करता है।दिनाकं 11.02.18 को निरंजन ने मुझे बताया कि दिनांक 10.02.18 को निरंजनराम घर से रात को 9.30 बजे खाना खाकर निकला उपरोक्त आरोपियान ने उसके साथ मारपीट की। जिसको मेैने प्राईवेट अस्पताल में दवाई दिलाकर बी.के.एच अस्पताल में भर्ती कराया। बी.के अस्पताल ने उसको सफदरजंग में रेफर कर दिया था जहां पर इलाज के दौरान सफदरजंग अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई।
पुछताछ के दौरान आरोपीयांे ने बताया कि उन्हें मृृतक राज मिस्त्री निरंजन केे साथ मजदुरी का काम करते थे और उससे मजदुरी के 1500 रुपये लेने थे। दिनांक 11.02.18 को षाम को 9ः30 बजे के करीब मिस्त्री से पैसे लेने के बारे में कहासुनी के दौरान मिस्त्री के साथ हाथापाई कर दी थी। हाथापाई के दौरान मिस्त्री का सिर दीवार में जा लगा और जिसकी वजह सेें सिर में गुम चोट लग गई। बाद में मृृतक निंरजन की इस चोट के कारण सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई थी। पुलिस से बचने के लिए दोनों आरोपीयान फरार हो गये थे।