किसी भी संस्था/समुदाय के द्वारा किसी भी जयंती के उपलक्ष में शोभायात्रा के लिए Faridabad Traffic Police द्वारा दी गई परमिशन की शर्तों का उल्लंघन करने पर शोभायात्रा के ऑर्गेनाइजर को किया जाएगा ब्लैक लिस्ट

किसी भी संस्था /समुदाय के द्वारा किसी भी जयंती के उपलक्ष में शोभायात्रा के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा दी गई परमिशन की शर्तों का उल्लंघन करने पर शोभायात्रा के ऑर्गेनाइजर को किया जाएगा ब्लैक लिस्ट।

यात्रा की परमिशन की शर्तों और यातायात नियमों की अवहेलना करते दिख रहे वाहन चालकों के खिलाफ की गई कार्रवाई, काटे गए चालान।

उल्लंघनकर्ता संस्था/ समुदाय के खिलाफ जिला उपायुक्त से किया गया पत्राचार, आमजन को ना कोई परेशानी, इसके लिए जनहित को देखते हुए भविष्य में किसी भी गैर जिम्मेदार
सस्थां / समुदाय को शोभायात्रा के लिए नहीं दी जाएगी परमिशन।

हाल ही में निकाली गई यात्रा के दौरान ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से किए जा रहे हैं चालान।

किसी भी शोभायात्रा या रैली के दौरान निम्नलिखित बिंदुओं की शर्तों की पालना के साथ दी जाती है यात्रा की परमिशन:-

1.किसी भी जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम/ शोभायात्रा के दौरान प्रयोग मे लाए जाने वाले वाहनों के कागजात पूरे होने चाहिए एवं सभी यातायात नियमों कि पालना करना सुनिश्चित करेगे। यातायात नियमों कि अवहेलना में यात्रा को रोका भी जा सकता है शोभायात्रा रैली निकालते समय पूरी सड़क को घेर कर नही चलेगें, बॉए साईड चलें ताकि आमजन के आवागमन में किसी प्रकार की बाधा पैदा ना हो।

  1. जयंती के उपलक्ष्य में शोभायात्रा के दौरान वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था आवेदक द्वारा स्वयं की जाएगी।

3.जंयती के उपलक्ष्य में शोभायात्रा कार्यक्रम के दौरान यातायात को सुचारू रूप से चलाने में यातायात पुलिस के साथ-साथ अपने स्वंय सेवक भी आवेदक द्वारा नियुक्त किए जाऐगे ताकि आमजन को यातायात की असुविधा ना हो।

4.जंयती के उपलक्ष्य में शोभायात्रा कार्यक्रम के दौरान NGT की गाईड लाईन/आदेश की पूर्ण पालना करेगें।

5.जंयती के उपलक्ष्य में शोभायात्रा कार्यकम के दौरान MV Act 2019 के अनुसार वाहनों की निर्धारित क्षमता से अधिक व्यक्ति बाईक वाहनों पर सवार नही होगे और यातायात नियमों की पालना करेगें।

6.जंयती के उपलक्ष्य मे शोभायात्रा कार्यक्रम के दौरान ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000 की गाईड लाईन के अनुसार डीजे/लाउडस्पीकर का प्रयोग करेगें।

7.जंयती के उपलक्ष्य में शोभायात्रा कार्यक्रम के दौरान भक्तो द्वारा हाथ में डंडा/लाठी या हथियार के साथ नही चलेगें और दौराने रैली धर्म जाति के नाम पर अपशब्द व आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग नही करेगें।

8.जंयती के उपलक्ष्य में शोभायात्रा कार्यकम के दौरान किसी भी आपातकालीन वाहन (एम्बूलेंस, फायरबिग्रेड) और पुलिस वाहन को रास्ता देना सुनिश्चित करेगें।

9.जंयती के उपलक्ष्य में शोभायात्रा कार्यक्रम के दौरान अगर किसी प्रकार की VIP MOVEMENTS होती है तो उक्त यात्रा स्थागित भी किया जा सकता है।

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