फरीदाबाद के उद्योगपति अभिषेक जैन के खिलाफ ठगी व धोखाधड़ी का मामला दर्ज

अभिषेक जैन सहित अन्य आरोपियों पर लाखों रुपयों की ठगी का आरोप
फरीदाबाद, 08 अप्रैल। हरियाणा के सिरसा जिले की शहर थाना पुलिस ने फरीदाबाद शहर के सैक्टर 15 निवासी एक उद्योगपति अभिषेक जैन पुत्र एच.पी कोठारी के खिलाफ षडयंत्र रचकर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इनेलो के जिला सिरसा अध्यक्ष एवं आढती एसोसिएशन सिरसा के पूर्व अध्यक्ष पदम जैन के पुत्र गौरव जैन ने बेगू रोड सिरसा स्थित उनकी दो फर्मों रिद्धी सिद्धी होटल एवं रेस्टोरेंंट एवं रिद्धी सिद्धी रिसोट्र्स में उनके सहयोगी रहे फरीदाबाद निवासी अभिषेक जैन और अशोक गोलछा व उनकी पत्नी मंजु देवी निवासियान सिरसा के खिलाफ विभिन्न अपराधिक धाराओं के तहत शहर थाना सिरसा पुलिस में केस दर्ज कराया है। थाना शहर सिरसा पुलिस को दी अपनी शिकायत में गौरव जैन ने कहा कि उपरोक्त तीनों आरोपियों ने उसके साथ व्यवसाय में धोखाधड़ी की है जिससे उसे काफी आर्थिक नुकसान पहुंचा है। शिकायत में गौरव जैन ने लिखा है कि वर्ष 2013 में जब वह करीब 28 वर्ष का था, किसी अच्छे व्यवसाय की तलाश में था। उसी दौरान उसके पिता के साथ बेहतर संबंध रखने वाले भादरा बाजार सिरसा की गली पारखां वाली निवासी अशोक गोलछा ने उसे अपनी जमीन पर होटल एवं रिसोर्ट का सहभागिता में व्यवसाय आरंभ करने का एक प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव में गौरव जैन को मंजु देवी ने आगामी 30 वर्षों तक भूमि लीज पर देना स्वीकार किया था। गोलछा ने इस दौरान उसे कम कीमत पर अपनी जमीन को उक्त व्यवसाय के लिए लीज पर देने की बात कही तो उसने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और दो फर्मों के आधार पर अपना व्यवसाय आरंभ किया। इस व्यवसाय को आरंभ करने से पूर्व दोनों पक्षों के रूप में 24 मई 2013 को डीड बनाई गई। पहली फर्म की डीड रिद्धी सिद्धी होटल एवं रेस्टोरेंंट के नाम से तैयार की गई, जिसमें 50 फीसदी के पार्टनर के रूप में गौरव जैन तथा 50 फीसदी के रूप में अशोक गोलछा दर्शाए गए थे। दूसरी फर्म भी रिद्धी सिद्धी रिसोर्ट के नाम से बनाई गई, जिसमें गौरव जैन की पत्नी नीतू जैन एवं अशोक गोलछा की पत्नी मंजु गोलछा 50-50 फीसदी के पार्टनर दर्शाए गए। शिकायतकर्ता गौरव जैन के मुताबिक उन्होंने अपनी पत्नी के साथ इस व्यवसाय में करीब 60 लाख रुपए लगाए। उन्होंने शिकायत में लिखा है कि इस व्यवसाय को बेहतर तरीके से चलाने के लिए बैंक व कुछ अन्य मदों से ऋण भी लिया गया, जो करीब 10 करोड़ रुपए तक था। जैन ने लिखा है कि होटल एवं रिसोर्ट ने नवम्बर 2014 से पूरी तरह काम करना आरंभ कर दिया।  इसके पश्चात बाजार में छाई आर्थिक मंदी के चलते उसका प्रभाव होटल व रिसोर्ट पर भी देखने को मिला। इस आर्थिक चुनौती से निपटने से उन्होंने कुछ बैंकों के माध्यम से पुन: ऋण के लिए आवेदन किया जिन्हें हमारी फर्म की आर्थिक स्थिति को देखते हुए इंकार कर दिया गया। इसी दौरान अशोक गोलछा ने उन्हें इस आर्थिक चुनौती से निपटने के लिए एक तीसरे सदस्य को व्यवसाय में शरीक करने का परामर्श दिया जो आर्थिक तौर पर सुदृढ़ हो। भरोसे के चलते उन्होंने अशोक गोलछा को इस कार्य के लिए स्वीकृति दी जिस पर उन्होंने फरीदाबाद निवासी अभिषेक जैन को उनके व्यवसाय के तीसरे पार्टनर के रूप में परिचित करवाया। शिकायत में कहा गया है कि इस व्यवसाय के लिए जो भी निर्धारित शर्तांे संबंधी लिखित दस्तावेजों की प्रक्रिया अपनाई गई उसमें अभिषेक जैन ने फरीदाबाद स्थित अपने सीए से फाइनल करवाने की बात कही। शर्तों में रिद्धी-सिद्धी होटल एवं रेस्टोरेंट तथा दूसरी फर्म रिद्धी सिद्धी रिसोर्ट में 20-20 फीसदी का अभिषेक जैन को पार्टनर बनाया गया था। ऐसी स्थिति में पहली फर्म में अब अशोक गोलछा एवं गौरव जैन की पाटर्नरशिप 40-40 फीसदी एवं 20 फीसदी पार्टनरशिप अभिषेक जैन की थी। इसी प्रकार दूसरी फर्म रिद्धी सिद्धी रिसोर्ट में भी 40-40 फीसदी पार्टनरशिप मंजु देवी गोलछा व नीतू जैन की तथा 20 फीसदी अभिषेक जैन की पार्टनरशिप हो गई। जैन के मुताबिक अभिषेक जैन द्वारा फरीदाबाद से भिजवाए गए शर्तों संबंधी दस्तावेज अशोक गोलछा के माध्यम से ई-मेल द्वारा दर्शाए गए जिसकी उन्होंने अपने वकील से जांच करवाई। दस्तावेजों के दुरुस्त पाए जाने पर उन्होंने नई डीड के लिए अपनी स्वीकृति दी। हैरानीजनक है कि जब नई डीड पर उनके हस्ताक्षर लिए गए तो उस दौरान अभिषेक जैन की ओर से एक नई ऐसी धारा जोड़ दी गई, जिसमें दो पार्टनर मिलकर तीसरे पार्टनर को व्यवसाय से निकाल सकते हैं। विश्वास और भरोसे के आधार पर उक्त आरोपियों ने उनसे नवीन डीड पर हस्ताक्षर करवाए लिए। जैन ने शिकायत की है कि उन्होंने ई-मेल पर भेजे गए दस्तावेजों को ही असल दस्तावेज समझ कर डीड पर हस्ताक्षर कर लिए जबकि वे इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ थे कि आरोपियों ने नई डीड में कुछ परिवर्तन किया है जो उनसे छलावा करने के लिए पर्याप्त है। जैन ने शिकायत की कि जैसे ही उक्त डीड पर उनके हस्ताक्षर करवा लिए गए, त्यों ही अशोक गोलछा के व्यवहार में पूरी तरह परिवर्तन आ गया। उन्होंने यह भी शिकायत की है कि उनके संज्ञान में आया है कि उनकी पत्नी नीतू जैन के भी फर्जी हस्ताक्षर फर्म के सदस्य के रूप में करवाए गए हैं। इस सिलसिले में उन्होंने हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की भी मदद ली है, जो इस बात को सत्यापित करते हैं। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट द्वारा उन्हें सुझाया गया है कि केवल मात्र हस्ताक्षर ही नहीं बल्कि डीड के अंतिम पृष्ठ की लिखावट भी उन प्राथमिक पृष्ठों से भिन्न है। उन्होंने लिखा है कि डीड पर जो सेवा शर्तें लागू  होनी चाहिए थी वे नहीं लगाई गई हैं जिसकी वजह से वे तथा उनकी पत्नी इस व्यवसाय में आर्थिक चपत का शिकार हुए हैं। गौरव जैन ने कहा कि पूरे प्रकरण के आरंभ में जो दस्तावेजों की लिखित पढ़त हुई थी उसमें वे आगामी 30 वर्षों तक लीज पर ली गई जमीन पर बने होटल के संचालक थे जिन्हें इस धोखाधड़ी के बाद से भूमि एवं होटल दोनों से 90 दिनों के भीतर बेदखल करने की शर्त लगा दी जो उनके संज्ञान मेें नहीं लाई गई। ऐसे में दस्तावेजों के आधार पर यह प्रमाणित हो रहा है कि अशोक गोलछा, मंजु देवी गोलछा और उनके दामाद फरीदाबाद निवासी अभिषेक जैन ने एक गहरे षडयंत्र के माध्यम से उनकी दोनों फर्मों से बेदखल किया है जबकि उन्होंने इन दोनों फर्मों में 60 लाख रुपए की राशि के साथ-साथ इसे और बेहतर बनाने में अपना पूरा योगदान दिया। उन्होंने शहर थाना सिरसा पुलिस से उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की मांग की है। 
 
दस्तावेजों के आधार पर होगी जांच: बेनीवाल
इस सिलसिले में शहर थाना सिरसा प्रभारी अमित बेनीवाल ने बताया कि गौरव जैन की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर इस संबंध में भादंसं की धारा 120-बी, 420, 467, 468, 471 के तहत अभियोग दर्ज कर जांच शुरू की गई है। अब समूचे दस्तावेजों की जांच की जाएगी और जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगामी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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