पलवल में भी मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवश

 पलवल( विनोद वैष्णव )  -पलवल में खाद्यापूर्ति विभाग ने आज  वीरवार 15 मार्च को  अंतर्राष्ट्रीय उफोक्ता दिवश मनाया जिसमं मुख्य अतिथि  अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के हरियाणा प्रांत सह-संयोजक गुरुदत्त गर्ग ने मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित ग्राहकों / उपभोक्तओं को उपभोक्ता सम्बन्धि आवश्यक जानकारी दी ! कार्यक्रम की अध्यक्षता सहायक खाध्यापूर्ति अधिकारी विनय मुदगिल के कार्यक्रम की अध्यक्षता की ! कार्यक्रम में सैंकड़ों की संख्या में  सभी वर्गों के लोगों ने हिस्सा  लिया ! पलवल में रेलवे रोड स्थित खाध्यापूर्ति विभाग के पी आर सेंटर पर मनाये गये अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवश के अवसर पर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के प्रान्त सह संयोजक गुरुदत्त गर्ग ने उपभोक्ताओं को बताया की 15 ,मार्च 1962 के दिन अमेरिका में पहली बार उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनयम लागू हुआ था जिसके कारण पूरे विश्व में इसी दिन को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवश के रूप में मनाया जाता है ! गर्ग ने उपभोक्ताओं को जानकारी देते हुए बताया की सभी उपभक्ताओं को कानूनी रूप से कई  अधिकार मिले हुए हैं  जिनमें चयन का अधिकार यानी  कोई भी सामान / वरस्तु खिर्द्ने सेपहले  उसका अपनी मर्जी से चयन कर  सकता है ! अधिकतम खुदरा मूल्य अंकित होने के बावजूद मोल भाव करने का अधिकार है ! सामान / वस्तु की गुणवत्ता तथा प्रयोग जानने का अधिकार है ! किसी भी सामान की गारंटी/ वारन्टी यदि है तो उसका सर्टिफिकेट प्राप्त करने का अधिकार है ! उन्होंने बताया की कोई भी उपभोक्ता खरीदे हुए सामान का बिल अवश्य ले  ! श्री गर्ग ने बताया की भारत में भी ग्राहक आन्दोलन की शुरुआत वर्ष 1974 में पुणे से हुई थी जिसकी नींव बिंदु माधव जोशी ने की थी ! जो आगे चकर एक बड़ा आन्दोलन बना और जिसकी बदौलत देश को  24 दिसम्बर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनयम संसद में  पारित हुआ ! तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गांधी ने अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के लम्बे संघर्ष के बाद यह बिल पारित कराया था जिसमें बाद में वर्ष 1991 –  तथा 93 में जरुरी संशोधन किये गये ! 
  अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवश के अवसर पर नाप तौल विभाग के निरीक्षक राजवीर सिंह ने बताया की कोई भी सामन खरीदनक्र लेने से पहले उसके वजन की ठीक से जाँच कर लें ! पेट्रोल पम्प से पेट्रोल खिदते समय जीरो अवश्य देख लें ! कोई भी मिठाई खरीदने से पहले यह सुनिश्चित कर  लें की मिठाई के साथ डब्बा न तौला हो !  दूकानदार डब्बे में मिठाई तौले तो खाली डब्बा बट की तरफ रखवा लें !  
     एएफएसओ ने बताया की कोई भी उपभोक्ता की सबसे पहली ताकत उसका बिल होता है ! बिल के बिना दोषी दूकानदार अथवा सेवा  प्रदाता के खिलाफ कोई कार्यवाही करना इतना आसान नही होता है !  खान -पान की  किसी भी सामग्री  की क्वालिटी अथवा खानपान की सामग्री में मिलावट महसूस करता है तो वह इसकी सूचना उनके विभाग को दे सकता है ! उनका विभाग सिकायत पर तुरंत कार्यवाही करेगा ! उन्होंने बताया की यदि कोई  सामान गुणवत्ता में खरा नही उतरता है तो ऐसी सूरत में भी उपभोक्ता कानून 1986 के तहत कड़े कानून हैं लेकिन उसके लिए वस्तु अथवा सेवा का बिल होना जरूरी है ! बिल होने पर ही वाद को उपभोक्ता फॉर्म में ले जाया जा सकता है ! 
  कार्यक्रम में खाध्यापूर्ति विभाग के निरीक्षक मंगतराय जैन , शुरेश चंद तथा जिला डिपो होल्डर यूनियन के प्रधान ललित शर्मा ने अभी अपने विचार रखे ! इस मौके पर बड़ी संख्या में डिपो होल्डर , कई गाँवों से सरपंच तथा उपभोक्ता मौजूद रहे ! 

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