ग्रुप हाउसिंग सोसाईटियों, होटलों, औद्योगिक संस्थानों, अस्पतालों, स्कूल-कालेजों सहित अन्य संस्थाओं कूड़े को अपने स्तर पर ही संस्थाएं वैज्ञानिक तरीके से वातावरण नियमों को ध्यान में रखते हुए प्रबंध एवं निपटारा करें

Posted by: | Posted on: May 8, 2018

फरीदाबाद( विनोद वैष्णव )। नगर निगम के निगमायुक्त मौहम्मद शाइन ने विभिन्न ग्रुप हाउसिंग सोसाईटियों, होटलों, औद्योगिक संस्थानों, अस्पतालों, स्कूल-कालेजों सहित अन्य संस्थाओं को हरियाणा म्युनिसिपल कारपोरेशन एक्ट 1994 की धारा 310 के तहत आदेश दिए है कि भविष्य में उपरोक्त संस्थाओं से निकलने वाले उद्यान संबंधित कूड़े को अपने स्तर पर ही संस्थाएं वैज्ञानिक तरीके से वातावरण नियमों को ध्यान में रखते हुए प्रबंध एवं निपटारा करें। ऐसे उद्यान संबंधित कूड़े को किसी भी सूरत में जलाया ना जाये। इन आदेशों की अवहेलना करने पर उल्लंघनकर्ता के विरूद्व हरियाणा म्युनसिपल कारपोरेशन एक्ट 1994 के तहत कार्यवाही की जायेगी और इसके अतिरिक्त पहली बार 5000 रू ; पाॅंच हजार रूपये द्ध का जुर्माना भी लगाया जायेगा। उसके उपरांत भी कोई भी संस्थान इन आदेशों का दुबारा उल्लंघन करता है तो यह जुर्माना हर बार 20 प्रतिशत बढ़ाया जायेगा।निगमायुक्त मौहम्मद शाइन ने बताया कि विभिन्न ग्रुप हाउसिंग सोसाईटियों, होटलों, औद्योगिक संस्थानों, अस्पतालों, स्कूल-कालेजों एवं ऐसी अन्य संस्थाओं से बहुत अधिक मात्रा में उद्यान के पत्तों, घास एवं अन्य पौधों की कटिंग का कूड़ा निकलता है। जिसे नियमों के अनुसार निपटारा नहीं किया जाता है और यह एक परेशानी का कारण बन जाता है क्योंकि यह जगह-जगह पर पड़ा सड़ता रहता है जोकि हरियाणा मुनिसिपल कारपोरेशन एक्ट की धारा 1994 के सैक्शन 309 का उल्लंघन है और यह कूड़ा ठोस अवशेष में मिला दिया जाता है जिससे इसे उठाने में अतिरिक्त भार पड़ता है इसलिए उपरोक्त संस्थान भविष्य में उपरोक्त संस्थाओं से निकलने वाले उद्यान सम्बन्धित कूड़े को अपने स्तर पर ही वैज्ञानिक तरीके से वातावरण नियमों को ध्यान में रखते हुए प्रबन्ध एवं निपटारा करें संबंधित कूड़े को किसी भी स्थिति में ना जलाये, अन्यथा हरियाणा म्युनसिपल कारपोरेशन एक्ट 1994 के तहत कार्यवाही की जायेगी।





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