करोड़ो की धोखधडी के मामले में एस.आर.एस गु्रप के चेयरमेन अनिल जिंदल व अन्य को फरीदाबाद पुलिस ने दिल्ली से किया गिरफतार

( विनोद वैष्णव )| पुलिस आयुक्त  अमिताभ सिंह ढिल्लो के दिशा निर्देश पर व  विक्रम कपूर डी.सी.पी हेडक्वार्टर के नेत्रत्व में प्रभारी ई.ओ.डब्लू सैल निरीक्षक प्रदीप व उनकी टीम ने फलैट देने के नाम पर करोड़ो रू0 की धोखा-धडी करने वाले एस.आर.एस गु्रप के चेयरमेन अनिल जिंदल, नानकचंद तायल, बिशन बंसल, देवेंद्र अधाना, और विनोद मामा को गिरफतार करने में कामयाबी हासिल कीे है।

आपको बताते चले कि उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ दिनांक 04.03.18 को धारा 420, 406, 120बी, आई.पी.सी व 3 हरियाणा प्रोटेकशन आॅफ इंट्रेस्ट आॅफ डिपोजिटर इन एफ.ई एक्ट 2013 के तहत मुकदमा नं0 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,123,124,125,126,127,128,129,130,130 अलग-अलग शिकायतकताओं की शिकायत पर थाना सै. 31 में दर्ज किये गए थे।

विक्रम कपूर ने बताया कि मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपियों की धर-पकड के लिए ई.ओ.डब्लू सैल द्वारा अभी तक तफतीश के दौरान सबूत जुटाए जा रहे थे। और गिरफतरी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी। आरोपियान गिरफतारी से बचने के लिए बार-बार अपने ठिकाने बदल रहे थें।

उन्होने बताया कि विशेष सूत्रों से मिली सूचना व अन्य माध्यम की सहायता से आरोपियों को दिनांक 04.04.18 की रात को महिपालपुर दिल्ली के होटल से गिरफतार किया गया है।

आरोपियों के खिलाफ अभी तक कुल 22 केस दर्ज किये है ,

कैेश दर्ज होने के बाद करीब 100 शिकायतों की जांच ई.ओ.डब्लू सैल द्वारा की जा रही है। शिकायतों की जांच के आधार पर आरोपियो के खिलाफ आगामी कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

आरोपियों की रिमांड के दौरान गहनता से पूछताछ कर सभी मामलों की बारीकी से जांच की जाएगी।

इसके अलावा इन्कम टैक्स डिपाटमेंट ;प्दबवउम ज्मग द्धऔर इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ;म्क्द्ध की भी सभी केसों में सहायता ली जाएगी ताकि केस के हर पहलू की बारीकी से जांच करके आरोपियों के खिलाफ अधिक से अधिक सबूत जुटाए जा सकें।

एस.आर.एस ग्रुप के चेयरमैन व अन्य प्रबंधकों द्वारा अन्य लोगो के साथ की गई ठग्गी के संबंध में उन सभी पीडित लोगो से फरीदाबाद पुलिस अपील करती है कि वो सभी सबूतों के साथ अपनी शिकायत पुलिस में करें। जांच के बाद उनकी शिकायत पर भी आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करके पीडितों को न्याय दिलाया जा सकें।

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