फरीदाबाद पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू के उत्पादों का सेवन करने वालों के खिलाफ की कोटपा एक्ट के तहत कार्यावाही

 Vinod Vaishnav | पुलिस आयुक्त डा0 हनीफ कुरेशी के दिशा निर्देश  पर आज एक विशेष  अभियान के तहत सभी डी.सी.पी., ए.सी.पी., प्रबंधक थाना व प्रभारी चैकियों ने अपने-अपने क्षेत्राधिकार में सभी सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू के उत्पादों का सेवन करने वालों के खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत कार्यावाही की। फरीदाबाद पुलिस द्वारा आज यह अभियान 9ः00 बजे से 5ः00 तक चलाया गया। जिसमें तम्बाकू के उत्पादों का सेवन करने वालों के खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही की जिसमें कुल 1271 चालान किये गये। जिनमें से एन.आई.टी. जोन में 541, सैन्ट्रल जोन में 392 व बल्लबगढ़ जोन में 338 चालान किये। पुलिस आयुक्त ने सभी फरीदाबाद वासियों से अनुरोध करते हुए कहा कि तम्बाकू एक धीमा जहर है। जो सेवन करने वाले व्यक्ति को धीरे-धीरे करके मोत के मुंह में धकेलता रहता है। लोग जाने अनजाने में तम्बाकू के उत्पादों का सेवन करते रहते है और धीरे-धीरे लत और शोक में परिवर्तित हो जाता है। फिर नशा आनंद प्राप्ति के लिए नही बल्कि ना चाहते हंए भी किया जाता है। इसी कारण प्रदेश में करीब 116 बच्चे प्रतिदिन तंबाकू के उत्पादों के सेवन की  शुरुआत करते है। इसलिए एक सकारात्क सोच के साथ अपने आपकों व अपने परिवार को इस जहर से बचाऐ। उन्होंने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा

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