फरीदाबाद(विनोद वैष्णव )। सीजेएम कम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती सुकिर्ती गोयल ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं चेयरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री यशवीर सिंह राठौड़ के दिशा निर्देशानुसार एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम महिलाओं के लिए जिला जेल नीमका में आयोजित किया गया। जहां मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुकिर्ती गोयल की देखरेख में आयोजित कार्यक्रम में डीएएलएसए के पैनल एडवोकेट रविन्द्र गुप्ता ने उपस्थित महिला बंदियों को बताया कि यह कार्यक्रम महिलाओं के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फरीदाबाद के तत्वाधान में एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि महिलाएं अपने अधिकारों कानूनों से रूबरू हो सके। वहीं कानूनी जानकारी हासिल कर सकें और अपनी आवाज उठा सकें। उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फरीदाबाद का हेल्पलाइन नंबर 129 2261898 के बारे में जानकारी दी सकती है। उन्होंने कहा कि किसी भी कानूनी सहायता के लिए इस हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके अपनी व अपने पड़ोसी की सहायता कर न्याय उपलब्ध करा सकती हैं। उन्होंने महिलाओं के संवैधानिक अधिकार, फैमिली लॉ से संबंधित शादी व तलाक भरण पोषण, महिलाओं का प्रॉपर्टी में अधिकार, डोमेस्टिक वायलेंस, पोक्स प्रोटेक्शन ऑफ वुमन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट अट वर्कप्लेस, एसिड अटैक सहित महिलाओं की फ्री लीगल एड के अधिकार राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन आदि के बारे में जानकारी दी गई ।
पैनल एडवोकेट राजेन्द्र गौतम ने लेबर लॉ से संबंधित महिलाओं के अधिकार जैसे की फैक्ट्री एक्ट, समान काम समान वेतन, कन्या भ्रूण हत्या के बारे में जानकारी दी। आखिर में जिला जेल नीमका फरीदाबाद के डिप्टी सुपरिटेंडेंट सुमित पवार ने पैनल एडवोकेट का व सभी महिला विचाराधीन बंदियों का इस कार्यक्रम में जानकारी हासिल करने के लिए सभी का धन्यवाद किया।